
दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना (Corona) के मामले बढ रहे है। इसको देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय (high Court) ने आज अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क पहनना (Wear a mask) जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोरोना से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात थी। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है।