डॉक्टरों को वेतन देने के लिए केंद्र राज्यों को निर्देश दें: सुप्रीम कोर्ट

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) को कोरोना योद्धाओं (Corona Warriors) जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन देने और क्वारंटाइन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों को निर्देश देना चाहिए। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वह इस संबंध में जल्द ही आवश्यक निर्देश जारी करेगी। जस्टिस अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan), जस्टिस एस.के. कौल (Justice S.K. Kaul) और जस्टिस एम.आर. शाह (Justice MR Shah) की पीठ ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को क्वारंटाइन (Quarantine) सुविधाएं देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों के अंदर वेतन भुगतान और  क्वारंटाइन सुविधाओं पर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है। साथ ही चेताया भी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। अदालत एक प्राइवेट डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार के 15 मई के फैसले पर सवाल उठाया गया था, जिसके तहत डॉक्टरों के लिए 14 दिन के अनिवार्य क्वॉरेंटाइन को खत्म कर दिया गया है। डॉ. आरूषी जैन की तरफ से दायर याचिका में एक और आरोप लगाया गया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे पहली पंक्ति में रहने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं या फिर उस में कटौती और देरी की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को समय से वेतन का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार 24 घंटे के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 15 मई को जारी दिशा-निर्देश में सुधार किया जाएगा।