इमरान खान और शाह महमूद मिली जमानत

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister Imran Khan) को रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने 9 मई के दंगों से संबंधित 12 मामलों में जमानत दे दी है। उनके अलावा पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 13 मामलों में जमानत मिल गई है।

सीएचक्यू और आर्मी म्यूजियम हमले के 12 मामलों में इमरान खान को 0.1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए ज़मानती बॉन्ड के साथ जमानत दी गई है। एटीसी जज मलिक इजाज आसिफ ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 9 मई के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

आपको बता दें कि 6 फरवरी को इमरान और कुरैशी को दोषी ठहराया गया था। दोनों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। इमरान खान ने कहा कि उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से अन्यायपूर्वक गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी होने के बाद नौ मई को देशभर में भड़के दंगों से संबंधित कई मामलों में इमरान पर मामला दर्ज किया गया था।