ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) में व्यासजी (Vyasji) तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से व्यासजी तहखाने में नियमित पूजा का अधिका मांगा गया। इस संबंध में कोर्ट पहले ही सुनवाई पूरी कर चुका है। वारणसी जिला न्यायालय (Varanasi District Court) ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यासजी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने कहा कि काशी अब बम-बम बोल रहा है। वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है।

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। वर्ष 1992 तक व्यासजी के तहखाने में नियमित रूप से पूजा होती थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद व्यासजी तहखाने में नियमित पूजा बंद करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद यहाँ प्रतिवर्ष माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी।