निठारी कांड के आरोपी सुरेन्द्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी रद्द

निठारी कांड (Nithari scandal) के आरोपी सुरेन्द्र कोली (Accused Surendra Koli) और मनिंदर सिंह पंढेर (Maninder Singh Pandher) को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने आरोपी की फांसी की सजा रद्द कर दी है। दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ऐसे में अब एजेंसी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने निठारी कांड के आरोपियों को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की डबल बेंच ने 14 सितंबर को अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत ने 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि मनिंदर सिंह पंधेर को 2 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। सभी को रद्द कर दिया गया है।