
ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid case) में वाराणसी (Varanasi) की अदालत ने फैसला सुनाया है। यह फैसला हिंदू पक्ष (Hindu side) के हक में गया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट जिस मामले में आज फैसला आया है, वो याचिका हिंदू धर्म की 5 महिलाओं ने दायर की थी। अदालत में 5 महिलाओं ने याचिका दायर करके कहा था कि मस्जिद की पिछली दीवार पर मां श्रृंगार गौरी सहित तमाम हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। उन्होंने इनके नियमित दर्शन और पूजा-पाठ का अधिकार मांगा था। इस याचिका पर तकरीबन 3 महीने तक सुनवाई चली।