ज्ञानवापी मामले में सिविल जज की कोर्ट में अब 28 अगस्त को होगी सुनवाई

सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट) के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (Anjuman Intejamia Masjid Committee) की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश (Dr. Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत में चल रहा है। अब सुनवाई की अगली तिथि 28 अगस्त तय की गई है।

वादी किरन सिंह विसेन ने ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) को हिंदुओं को सौंपने, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार देने और मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित का अनुरोध सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत से किया था। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई और कहा गया कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है।