आज से दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलेंगे जनरेटर

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में वायु प्रदूषण (air pollution) को रोकने के लिए जनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में जरूरी व आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत आज से वायु प्रदूषण को लेकर यह कार्रवाई अमल में आ जाएगी। हाईवे एवं मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं में निर्माण कार्य के लिए भी पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 15 अक्तूबर यानी आज से जनरेटरों (Generators) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीजल, पेट्रोल और केरोसिन (Diesel, Petrol and Kerosene) से चलने वाले सभी क्षमताओं के बिजली पैदा करने वाले जनरेटर पर यह पाबंदी लागू रहेगी। मौसमी कारकों के साथ आसपास के राज्यों में किसानों द्वारा पराली जलाने से यह प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हुई है। सीपीसीबी ने प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के नियंत्रण के लिए 50 टीमें गठित की हैं, जो मौके पर जाकर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं पर जुर्माना लगाएंगी। साथ ही ये राज्य सरकारों को भी प्रदूषण कम करने की सलाह देंगी।