
सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को यस बैंक के पूर्व प्रमोटर राणा कपूर (Rana Kapoor) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। धोखाधड़ी व आपराधिक षडयंत्र के इस मामले में सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई है। राणा को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। राणा ने जून में मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। इस बीच जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष अदालत के जज एस.यू. वडगांवकर ने राणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सीबीआई का आरोप है कि राणा ने कपिल वधावन (Kapil Wadhawan) के साथ मिलकर डीएचएफएल को वित्तीय मदद पहुंचाने का षड्यंत्र रचा था।