पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की जेल

सीबीआई की एक विशेष अदालत (Special CBI Court) ने 21 साल पुराने कोयला घोटाला (Coal Scam) से जुड़े मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) को 3 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 1999 का है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में दो और अन्य लोगों को तीन साल की सजा सुनाई है। इन सभी को हाल ही में दोषी करार दिया गया था। विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने सजा सुनाते हुए सभी दोषियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिलीप रे का पक्ष रख रहे वकील मनु शर्मा ने कहा कि हम जमानत के लिए अदालत जा रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (CTL) पर 60 लाख और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (CML) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दोनों कंपनियों को भी दोषी करार दिया था।