पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत

दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ा दी है। अदालत ने मंगलवार को जेल प्राधिकारियों को आप नेता को जेल में किताबों के साथ ही एक कुर्सी तथा मेज उपलब्ध कराने पर विचार करने का भी निर्देश दिया। जब सिसोदिया को अदालत कक्ष से बाहर लाया जा रहा था, तो उन्होंने दिल्ली के सेवाओं के मामले पर केंद्र के अध्यादेश पर एक विधेयक लाए जाने के संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘‘लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं।’’

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी बहुत अहंकारी हो गए हैं।’’ दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी। सिसोदिया इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं।