1 जून से फॉर्म 26AS में बदलाव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फॉर्म 26AS में एक बदलाव किया है। यह बदलाव 1 जून से लागू होगा। इस फॉर्म में स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) का ब्यौरा होता है। अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है।फॉर्म 26AS वह दस्तावेज होता है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले वेरिफाई करने की जरूरत है। दरअसल, 26AS सालाना टैक्स स्टेटमेंट फॉर्म होता है, जिसकी मदद से अपनी आमदनी और टैक्स के बारे में  सही स्थिति जान सकते हैं।