पहले फास्टैग जानकारी फिर वाहन पंजीकरण

सरकार ने तय किया है कि किसी भी वाहन के पंजीकरण (Vehicle registration) या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness certificate) जारी होने से पहले उस वाहन की फास्टैग (Fastag) जानकारी दर्ज की जाएगी। अब राष्ट्रीय राजमार्गों (National highways) पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों में फास्टैग नहीं लगा होने का कोई बहाना नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला रविवार को लिया है। केंद्र ने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से पहले उसकी फास्टैग जानकारी दर्ज करने का फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) के मुताबिक वाहन पोर्टल व नेशनल टोल कलेक्शन के एकीकरण का काम पूरा कर लिया है।