दिल्ली शराब घोटाले के जेल में बंद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। वहीं, अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में यह फैसला सुनाया है। दरअसल, आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं है। वे सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
दरअसल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं जो फ़रवरी महीने से जेल में हैं। जस्टिस दीनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली स्थिति में हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं, पिछली सुनवाई में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने 11 मई को इस मामले में फैसले सुरक्षित रख लिया था।