कोविड19 को कारण बना कर नहीं टाला जा सकता बिहार विधानसभा के होने वाले चुनाव: उच्चतम न्यायालय

साल के आखिरी महीनों में होने संभावित बिहार विधानसभा के चुनाव (Assembly elections) को टालने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिए। कोर्ट (court) ने आगे कहा कि कोरोना की वजह से बिहार विधानसभा के चुनाव नहीं टाले का सकता। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग ने अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है ऐसे में हम चुनाव आयोग से चुनाव पर रोक लगा देने को कैसे कह सकते है? चुनाव टालने के लिए कोरोना वैध कारण नहीं है। बता दें कोरोना महामारी को देखते हुए याचिकाकर्ता अविनाश ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमे कहा गया की कोरोना वायरस के मध्य में बिहार में होने वाले संभावित चुनाव को टाल देनी चाहिए और साथ ही यह भी मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में कोरोना के हालात पर बिहार सरकार से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से रिपोर्ट तलब करें।

बता दे की बिहार के विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) ने बीते रविवार को चुनाव टालने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि कोरो ना के मध्य अगर चुनाव कराए जाते है तो सभी वोटरों का बीमा किया जाना चाहिए।