
कांग्रेस सासंद (Congress MP) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुजरात (Gujarat) के सूरत की जिसा अदालत ने 2019 में दायर एक आपराधित मानहानि मामले में दोषी ठयराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें ‘मोदी सरनेम’ था। हालांकि, बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। यह मामला राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी सरनेम’ को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत दे दी गई और उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई। राहुल गांधी आज सुबह सूरत पहुँचे और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया।
भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत कोर्ट में पेश हुए थे। अर्जुन मोढवाडिया ने गुरुवार को कहा, ‘‘सत्य की परीक्षा होती है और उसे परेशान किया जाता है, लेकिन सत्य की ही जीत होती है।