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दिल्ली दंगे (Delhi Riots) से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ स्थानीय कोर्ट (local court) ने 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये लोग गैरकानूनी सभा (unlawful assembly) के सदस्य थे, जिनका उद्देश्य हिंदू समुदाय (Hindu community) के बीच डर पैदा करना और देश छोड़ने के लिए धमकी देना था। पुलिस के मुताबिक, इन 10 आरोपियों ने हिंसा और लूट का सहारा लिया और 25 फरवरी 2020 को गोकलपुरी इलाके के भागीरथी विहार इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्तियों में आग लगा दी। जज वीरेंद्र भट ने गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए कहा, ‘पेश की गई सामग्री पहली नजर में खुलासा करती है कि आरोपी एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, जिसे हिंदू समुदाय के लोगों में भय व दहशत पैदा करने, उन्हें देश छोड़ने के लिए धमकाने और आगजनी व लूट के मकसद से बनाया गया था।’
जज ने 13 दिसंबर को दिए गए आदेश में जज ने मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैजल, राशिद और मोहम्मद ताहिर के खिलाफ आरोप तय किए हैं।