दिल्ली में गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर जारी रहेगा बैन

दिल्ली (Delhi) उच्च न्यायालय (high Court) ने जन स्वास्थ्य पर धुएं रहित तंबाकू के ‘प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभावों’ को ध्यान में रखते हुए शहर में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की सोमवार को पुष्टि की।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि अधिसूचनाओं को रद्द करने का ‘कोई औचित्य नहीं है और तंबाकू उद्योग इकाइयों द्वारा 2015 से 2021 तक जारी प्रतिबंधात्मक अधिसूचनाओं के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।