
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार (07 नवंबर) को कहा कि सिर्फ दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ही नहीं बल्कि पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिवाली और साल के अन्य समय में पटाखे फोड़ने के खिलाफ उसके आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ राजस्थान राज्य से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पटाखे फोड़ने के संबंध में पिछले आदेशों को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना चाहिए, लेकिन यह दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा, “ऐसा लगता है कि आपका आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर पर लागू होता है, हालांकि यह पूरे देश में लागू है।”