दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों में जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीरे-धीरे आगे बढ़ी तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता राघव चड्ढा (leader Raghav Chadha) की याचिका पर भी सोमवार को SC में सुनवाई होनी है। राघव ने राज्यसभा से अनिश्चित काल के लिए निलंबित किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 16 अक्टूबर को राज्यसभा सचिवालय से चड्ढा की याचिका पर जवाब देने को कहा था। अदालत ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी से भी सहायता मांगी है।