
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आज़म खान (Azam Khan) को हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने बुधवार को सपा नेता को बरी कर दिया है। खास बात ये है कि इस सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई।
आपको बता दें कि हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आज़म खान ने रामपुर के मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में आज़म को रामपुर कोर्ट ने दोषी ठहराया था। पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज़म खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आज़म खान की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।