अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा

17 साल पुराने उमेश पाल (Umesh Pal) के अपहरण में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) को दोषी करार दिया गया है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया को उम्रकैद की सजा दी है। 2006 के मामले में अतीक समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। वहीं, उसके भाई अशरफ (Ashraf) समेत 7 को बरी कर दिया गया है। सजा सुनते ही अतीक और उसका भाई रोने लगे।

एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 17 साल पुराने मामले में अतीक के साथ-साथ शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया है। दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद मामला कोर्ट में चल रहा था।