ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे रहेगा जारी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। इस सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष (Muslim side) ने अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी में तुरंत सर्वे शुरू हो जाएगा। दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे के फैसले को पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और फिर हाई कोर्ट (High Court) में चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, न्यायहित में एएसआई सर्वे जरूरी है। इसे कुछ शर्तों के तहत लागू करने की जरूरत है।

दरअसल, जिला जज एके विश्वेश (Judge AK Vishwesh) ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इस आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी में सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन की रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।