लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत हुई रद्द

लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का बड़ा फैसला आ चुका हैं। मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत को रद्द कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहां की पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है, लेकिन उन्हें मौजूदा मामले में सुनवाई के अधिकार से वंचित रखा गया हैं। हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक विचारों और अनदेखी मिसालों को ध्यान में रखा गया हैं, कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट (High Court) नए सिरे से विचार करेगी। पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत देव ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह किया की सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाना चाहिए। सीजेआई (CJI) ने कहा कि ऐसा आदेश पास करना उचित नहीं होगा। हमें यकीन है, जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे।