लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (lakhimpur kheri violence case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को सुचित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि अगर गवाहों को धमकी दी गई तो जमानत रद्द हो जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनकी जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा। आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताएंगे। आशीष मिश्रा या उनके परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से जमानत रद्द हो जाएगी। आशीष मिश्रा ट्रायल मे भाग लेने को छोड़कर यूपी नहीं जाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते बाद तय करेगा कि आशीष मिश्रा की जमानत बढ़ाई जाए या नहीं।