ज्ञानवापी तहखाने के में पूजा-पाठ मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल (Justice Rohit Ranjan Aggarwal) की पीठ ने पहले दोनों पक्षों को सुना और फिर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में दोबारा पूजा करने की इजाजतत दी थी। जिला अदालत के आदेश के बाद व्यास तहखाने में पूजा-पाठ शुरू हो गया। लेकिन जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर रोक लगाने की माँग की थी।