बाबरी मस्जिद तोड़ने के सभी 32 आरोपी बरी

आज सीबीआई की विशेष अदालत (Special court of CBI) ने बाबरी मस्जिद तोड़ने (Demolition of Babri Masjid) के 28 साल बाद, सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है (All 32 accused released)। अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए इन सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। आज लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 2,300 पन्नों का फैसला सुनाते हुए कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित न होकर अचानक घटित हुई थी। बाबरी मस्जिद को तो भीड़ ने तोड़ा था। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उन्होंने तो ढांचे को गिरने से रोकने की कोशिश की थी। इसमें विश्व हिंदू परिषद का भी कोई हाथ नहीं था, बल्कि ढांचा गिराने में कुछ शरारती तत्वों का हाथ था।

बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था, जिसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह जैसे कई बड़े नेताओं को अभियुक्त बनाया गया था।