अफज़ल अंसारी को हुई 4 साल की जेल

गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुख्‍तार के भाई और सांसद अफज़ल अंसारी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अब उनकी लोकसभा सदस्‍यता जानी तय है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और भाई बीएसपी सांसद अफज़ल अंसारी (Afzal Ansari) के लिए शनिवार का दिन बड़ा रहा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे के आधार पर अफज़ल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय (BJP MLA Krishnanand Rai) और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा (Nandkishore Gupta Rungta) की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मामला दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ वर्ष 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में अपराध क्रमांक 1051 और 1052 दर्ज किया गया था।

सजा के बाद पुलिस अफज़ल अंसारी को गाजीपुर जिला जेल ले जा रही है। फिलहाल उन्हें यहीं रखा जाएगा। गाजीपुर के अलावा उन्हें दूसरे जिले की जेल में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अफज़ल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। अब उनकी लोकसभा सदस्‍यता जाना तय है। अफजाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले मुख्‍तार अंसारी को 10 साल जेल और पांच ला0ख जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है।