
असम सरकार ने हाल में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम,1958 (AFSPA) को राज्य में 6 माह के लिए फिर से बढ़ा दिया है, जो 28 अगस्त से राज्य में प्रभावी होगा। एक आधिकारिक ने बताया है कि असम में हाल ही में पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हुए उग्रवादी संगठनों के हमले और कई जगहों से मिले अवैध हथियार और विस्फोटक सामग्री मिलने के कारण अशांत क्षेत्र (Disturbed area) घोषित किया गया है। इस कानून में सुरक्षा बलों को यह अधिकार दिया जाता है वह अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस दिए कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार की जा सकता है। बता दे कि कई नागरिक समूह व सामाजिक कार्यकर्ता राज्य से इस कानून को हटाने की मांग कर रहे है।