आप विधायक अमानतुल्लाह खान को नहीं मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडी को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल (Judge Rakesh Syal) ने अग्रिम जमानत याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील ने अग्रिम जमानत याचिका लंबित रहने तक अंतरिम जमानत की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने 19 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था।