
केरल विधानसभा ने पिछले साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को रद्द करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा द्वारा सीएए को रद्द किए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। आरिफ ने कहा कि सीएए पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसमें किसी भी राज्य की कोई भूमिका नहीं है।