भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी करने के बाद कारोबारी विजय माल्या विदेश फरार हो गए थे। अब उनसे वसूली करने के लिए प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने उनकी जब्त संपत्तियों को बेचने की मंजूरी दे दी है। यह वसूली भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में की जाएगी, जिससे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने माल्या को 18 जनवरी तक का समय दिया है, ताकि वे अगर चाहें तो इसके खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। माल्या भारतीय बैंकों के करीब ₹9 हजार करोड़ लेकर 2016 में लंदन फरार हो गए थे। उन पर बैंकों का ऋण न चुकाने, धोखाधड़ी करने और धनशोधन के आरोप हैं।