
सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और आस-पास के शहरों में निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंधों में थोड़ी राहत दे दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर अब गंभीर नहीं है। न्यायालय ने बोर्ड की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी है।