उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को भारत के चीफ जस्टिस कार्यालय को सार्वजनिक कार्यालय बताते हुए उसे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में करने का आदेश दिया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस फैसले को लागू किया है। कुछ शर्तों के साथ अब इस कार्यालय से सूचनाएँ ली जा सकती है।
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