कर्नाटक के अयोग्य विधायकों को राहत

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के फैसले को बदल दिया है। इस फैसले में कर्नाटक के 17 विधायकों को 15वीं विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक अयोग्य ठहराय गया था। उच्चतम न्यायालय ने इन 17 बागी विधायकों को राहत देते हुए फैसला दिया कि अब वे 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव लड़ सकते हैं।