पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द, भ्रामक विज्ञापन, ड्रग्स व मैजिक रेमेडिक एक्ट का उल्लंघन

पतंजलि आयुर्वेद मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर दिखाई देने लगा है. उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि आयुर्वेद की सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी को एक बड़ा झटका दे दिया है अथॉरिटी ने इस कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई होनी है. उससे एक दिन पहले सोमवार को ही उत्तराखंड औषधि विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि विभाग द्वारा  पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की खिंचाई के साथ कड़ी फटकार भी लगाई थी, जिसके हफ्ते बाद ही उत्तराखंड सरकार ने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लिए जाने के बारे में सूचित किया है. आपको बता दें कि दिव्य फार्मेसी की इन दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन और ड्रग्स व मैजिक रेमेडिक एक्ट के उल्लंघन के आरोप लगे है. औषधि विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि आयुर्वेद की सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के जिन 14 उत्पादों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, उनमें मधुग्रिट, लिवमृत एडवांस, लिवोग्रिट, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, ब्रोंकोम, स्वासारी गोल्ड, स्वसारी वटी, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेह, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर,  पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप और आईग्रिट गोल्ड के नाम शामिल है.