
इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक से इनकार किया है, जिसके चलते वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने शनिवार को यह फैसला सुनाया. आपको बता दें कि धनंजय सिंह को इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण-रंगदारी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी. तब से वह जेल में बंद हैं. आपको बता दें कि जौनपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण के मामले में पूर्व सांसद और एक अन्य को सात साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील में सजा निरस्त करने की मांग की गई है. जानकारी के लिए बता दें कि धनंजय सिंह छह मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे. एंबुलेंस में बैठते हुए धनंजय सिंह का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग उनसे पूछते नज़र आ रहे हैं पर वह कोई जवाब नहीं देते हैं. धनंजय सिंह के वकील का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है. जो तीन गवाह हैं, उनमें दो सरकारी कर्मचारी और एक प्रोजेक्ट का कर्मचारी है और जो आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, उनमें ज्यादातर मुकद्दमें राजनीतिक कारणों से कराए गए है.