
आम आदमी पार्टी नेता (Aam Aadmi Party Leader) संजय सिंह (Sanjay Singh) सोमवार 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत नहीं दी है। सभापति का कहना है कि यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आंशिक राहत दी थी। कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की इजाजत दे दी थी। हालांकि, सोमवार को शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
गुरुवार 1 फरवरी को संजय सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वह 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। साथ ही 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे।