
दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा का एलान हो चुका है। चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।
चारों दोषियों को दो मामलों में अलग-अलग उम्रकैद यानी उम्रकैद और मकोका की सजा सुनाई गई है। इस लिहाज से दोनों की उम्रकैद की सजा एक के बाद एक चलेगी। हत्या में 25-25 हजार रुपए और मकोका में एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यानी चारों दोषियों को डबल उम्रकैद और सवा-सवा लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर छह महीने अतिरिक्त कैद होगी।