
दिल्ली (Delhi) के पूर्व मंत्री संत्येन्द्र जैन (Former minister Santyendra Jain) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सत्येंद्र जैन 4 दिसंबर तक जमानत पर जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा। अंतरिम जमानत बरकरार रखने का आदेश देने को कहने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बरकरार रखने का आदेश दिया था।
सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। सिंघवी की ओर से कहा गया कि जैन को 2017 में सीबीआई मामले में जमानत मिल गई थी। सीबीआई केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ईडी ने 30 अगस्त को ECIR दर्ज की थी। ईडी ने पांच साल तक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी थी। सत्येन्द्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी थी जिसके अनुसार सत्येंद्र जैन शहर छोड़ कर नहीं जा सकेंगे।