मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

कपिल देव सिंह हत्याकांड (Kapil Dev Singh murder case) और मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी पर लगे गैंगस्टर (Gangster) के मुकदमे में शुक्रवार को सजा सुना दी गई। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने मुख्‍तार को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक दिन पहले गुरुवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और सह आरोपी सोनू यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुरक्षित रख ली थी। अदालत ने कहा कि अगर कोई गैंग चलाता है और अभियोजन पक्ष के गवाह कोर्ट में मुकर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि मुख्तार ने कोई अपराध नहीं किया है।

यह तीसरा गैंगस्‍टर मामला है जिसमें माफिया को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज दोनों गैंगस्टर मुकदमों में गवाहों के मुकरने के कारण उन्हें पहले बरी कर दिया गया था। मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में गवाह ने कई बार अलग-अलग बयान दर्ज कराए। इससे लगता है कि डर के कारण वह मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के खिलाफ बयान नहीं दे सके। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए मुख्तार और सोनू यादव को दोषी करार दिया गया है।