
समलैंगिक विवाह (gay marriage) को कानूनी मान्यता (legal recognition) देने की मांग वाली 21 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। बेंच के तीन जजों जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा (Justice Bhatt, Justice Kohli and Justice Narasimha) ने इसके विरोध में फैसला सुनाया, जबकि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस किशन कौल (DY Chandrachud and Justice Kishan Kaul) ने इसका समर्थन किया। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से एक कमेटी बनाने को कहा है। सीजेआई ने साफ कहा कि कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है।