दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल कपूर की याचिका पर की सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अनिल कपूर (Anil Kapoor) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने अंतरिम आदेश में कई संस्थानों को अभिनेता के नाम, उनकी आवाज और उनकी तस्वीरें का इस्तेमाल आर्थिक लाभ के लिए करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि अनिल कपूर ने अपने नाम और पहचान के कॉमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला अनिल कपूर के पक्ष में लिया गया है।

इस मामले पर कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा- ये सच है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते हम किसी नोन पर्सनालिटी पर बातें कर सकते हैं उसपर आर्टिकल लिख सकते हैं, सटायर कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन उसी समय ऐसा भी होता है कि हम लिमिट क्रॉस कर रहे होते हैं और मिसयूज करने लग जाते हैं। ये गैरकानूनी है। किसी भी शख्स के नाम, पहचान, डायलॉग्स और आवाज़ का उपयोग अपने लाभ के लिए और पैसे के लिए करना पूरी तरह से अवैध है और कानून द्वारा इसकी अनुमति नहीं है।