
राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम मामले (Modi surname matters) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बहाल कर दी है। तीन जजों की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट (trial court) के जज ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है, इसलिए अंतिम फैसले तक सजा के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। जब याचिकाकर्ता के वकील और बीजेपी नेता महेश जेठमलानी (leader Mahesh Jethmalani) से यही सवाल पूछा गया कि कांग्रेस नेता को अधिकतम सजा देने का आधार क्या है, तो उन्होंने कहा कि कई कारण हैं लेकिन तकलीफ ये था कि जज के ऑर्डर में 2 साल अधिकतम सजा देने की वजह शायद स्पष्ट नहीं था। कोर्ट ने कहा कि यह तो पर्याप्त नहीं है अधिकतम सजा के लिए इसलिए स्टे दिया गया। वैसे इसके कई आधार हैं कि इस केस में राहुल गांधी को क्यों अधिकतम सजा देनी चाहिए।