
महिला पहलवानों (female wrestlers) से यौन उत्पीड़न (sexual harassment) मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) की जमानत पर कोर्ट ने शाम 4 बजे तक फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 जुलाई को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। नियमित जमानत पर आज सुनवाई हुई। इसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस की दलीलों से हुई। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर कोर्ट आरोपी को जमानत देता है तो उसके साथ शर्तें भी जरूर लगाता है।
आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए यह शर्त लगाना जरूरी है। पुलिस के बाद शिकायतकर्ता के वकील हर्ष वोहरा ने भी दलील दी कि अगर अदालत जमानत देने की इच्छुक है तो उसे कम से कम कड़ी शर्तें लगानी चाहिए। आरोपियों की ओर से राजीव मोहन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि हम हर शर्त को मानने को तैयार हैं।