आजम खान को 2 साल की सजा

रामपुर हेट स्पीच मामले (Rampur Hate Speech Case) में आजम खान (Azam Khan) को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आजम खान पर 171 G और धारा 505 (1) B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चलाया गया। भड़काऊ भाषण देने के आरोप सपा नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर के शहजादनगर थाने में केस दर्ज किया हुआ था। आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। यह मामला साल 2019 में दर्ज किया गया था। आजम खान तब सपा-बसपा गठबंधन से लोकसभा उम्मीदवार थे।