दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से जुड़े 5 अलग-अलग मामलों में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Former Councilor Tahir Hussain) को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के जज जस्टिस अनीश दयाल (Judge Justice Anish Dayal) की बेंच में हुई और कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत दे दी। गौरतलब है कि ताहिर के खिलाफ ये पांचों एफआईआर दयालपुर थाने (FIR Dayalpur police station) में दर्ज की गई थी। ताहिर पर हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। आज हाई कोर्ट ने इन सभी पाँच मामलों में ताहिर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी।
जानकारी के अनुसार, ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों के दौरान आईबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा (IB Inspector Ankit Sharma) की हत्या समेत कई अन्य मामले में आरोप लगा है। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का भी आरोप है। ये दंगे फ़रवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए थे और कई लोगों की जान चली गई थी। ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और फंडिंग के साथ-साथ कई अन्य आरोप भी हैं। दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे लेकिन दोषी साबित होने के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था।