मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका

मोदी सरनेम (Modi surname) से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) को गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का सजा का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अर्जी खारिज की जाती है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही सांसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राहुल की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। हाई कोर्ट ने इससे पहले राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह गर्मी की छुट्टियों के बाद अंतिम आदेश पारित करेगा।