दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में बाइक टैक्सी (Bike Taxi in Delhi) चलाने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) की नीति लागू होने तक रैपिडो और उबर की बाइक टैक्सी दिल्ली में नहीं चल सकेंगी। इसका असर दिल्ली के अलावा पूरे एनसीआर पर भी पड़ेगा।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) और जस्टिस राजेश बिंदल (Justice Rajesh Bindal) की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील मनीष वशिष्ठ की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि पूरी नीति और लाइसेंसिंग नीति 31 जुलाई, 2023 तक लागू हो जाएगी। बेंच ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के बाद अदालत समयबद्ध तरीके से इन आवेदनों का निस्ताकण करेगी बेंच ने सभी पक्षों को यह छूट भी दी गई कि वे जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के 26 मई के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील की यह दलील भी दर्ज की कि अंतिम नीति को जुलाई के अंत से पहले अधिसूचित किया जाएगा।