गोधरा कांड के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 अप्रैल 2023) को गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के 8 आरोपियों को जमानत दे दी। फ़रवरी 2002 में हुई इस घटना में गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई थी। इसमें 59 यात्री जिंदा जलकर मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर कारसेवक थे जो कि अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में दंगे भड़के उठे।

जानकारी के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने कहा था कि दोषी 17 साल से जेल में है और उसकी भूमिका ट्रेन पर पत्थर फेंकने की थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी फारूक द्वारा दायर जमानत अर्जी को स्वीकार किया जाता है, जबकि यह देखते हुए कि वह 2004 से हिरासत में है, और दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आवेदक को सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दी जाती है। राज्य सरकार के अनुसार, आरोपी फारूक ने भीड़ को उकसाया और कोच पर पथराव किया, यात्रियों को घायल हो गए और कोच को क्षतिग्रस्त कर दिया।

आपको बता दें कि निचली अदालत ने 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में मौत की सजा को कम करते हुए 31 की सजा को बरकरार रखा था। इनमें से कुछ ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपनी अपीलों के निस्तारण तक जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।